Indore Police ने मौत का मामला दबाया, आरोपी पेनल्टी भरकर दो मिनट मे छूटा

ASHIRWAD शराब की दुकान मे आग लगी और एक बॉडी मिली पर मामला बनाया की पुलिस की अनुमति के बिना नौकर रखा। FIR में आग और मौत का कोई जिक्र नहीं



Indore Police Suppressed Investigation In Death At Liqour Shop Fire At MR10


SHOP WAS OPERATING WITHOUT FIRE NOC AND IN UNAUTHORISED STRUCTURE. 

Police not registered case as per IPC 420,308,337,etc Only Section 188 IPC case Registered With Different Facts

https://youtu.be/6iPG1MMVZKI




सी.एम. हेल्पलाइन - शिकायत विवरणी

जन हेतु - जन सेतु

शिकायत क्रमांक16351170 दिनांक - 08/01/2022
विभाग का नामपुलिस
शिकायत कर्ता का नामSK Shrivastava
पता GANESH NAGAR CHOWK, THANE 421202
फोन न.XXXXXXX636, XXXXXXX636
जिलाइन्दौर
क्षेत्रक्षेत्र/अनुभाग : न.पु.अ. परदेशीपुरा इन्दौर, क्षेत्र/थाना : हीरानगर
शिकायत का प्रारूपआरोपियों की शीघ्र गिरफ़्तारी न करना / पक्षकारो पर समझौते, राजीनामा के लिए दबाव डालने सम्बन्धी (पुलिस)
शिकायत का विवरण24 March 19 को इंदौर शहर में एमआर 10 पर स्थित एक शराब की दुकान में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। आग से दो लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। अभी तक पुलिस ने FIR नही दर्ज की। Register FIR against owner under IPC 308,420,218,337 as there was no fire NOC and OC . FIR is mandatory in cognizable offence as per SC Lalita Kumari order. ,जाँच की जाये |
निराकरणशिकायतकर्ता एस.के.श्रीवास्तव की उक्त शिकायत के संबंध मे प्रतिवेदन इस प्रकार है की आवेदक द्वारा की गयी शिकायत के पूर्व ही वाइनशाप मे सार्ट सर्टिट से आग लगने के पश्चात मृतक की मर्ग जांच के पश्चात घटना मे लापरवाही करने वालो के बिरुद्ध थाना हीरानगर पर अप.क्र.209/19 धारा 188 भादवि.का प्रकरण वाइनशाप संचालक मनोज पिता हरपाल सिंह नामदेव नि.1054-आर.स्कीम नं.114 विजय नगर इन्दौर के बिरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर माननीय न्यायालय मे फौ.मु.नं.26454/19 दिनांक 15/10/19 चालान पेश किया गया है जो न्यायालय मे विचाराधीन चल रहा है । आवेदक की शिकायत पर बिधि अनुरुप कार्यवाही की गयी है।
शिकायत की स्थितिशिकायतकर्ता से सह्मति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है

शिकायत की स्थिति

दिनांकशिकायत की स्थिति
24 Jan 2022शिकायतकर्ता से सह्मति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है
24 Jan 2022शिकायतकर्ता एस.के.श्रीवास्तव की उक्त शिकायत के संबंध मे प्रतिवेदन इस प्रकार है की आवेदक द्वारा की गयी शिकायत के पूर्व ही वाइनशाप मे सार्ट सर्टिट से आग लगने के पश्चात मृतक की मर्ग जांच के पश्चात घटना मे लापरवाही करने वालो के बिरुद्ध थाना हीरानगर पर अप.क्र.209/19 धारा 188 भादवि.का प्रकरण वाइनशाप संचालक मनोज पिता हरपाल सिंह नामदेव नि.1054-आर.स्कीम नं.114 विजय नगर इन्दौर के बिरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर माननीय न्यायालय मे फौ.मु.नं.26454/19 दिनांक 15/10/19 चालान पेश किया गया है जो न्यायालय मे विचाराधीन चल रहा है । आवेदक की शिकायत पर बिधि अनुरुप कार्यवाही की गयी है।
13 Jan 2022शिकायत निराकरण हेतु (ऐल2) अधिकारी है
13 Jan 2022* शिकायतकर्ता की असंतुष्टि पर शिकायत उच्च लेवल अधिकारी को भेजी जा रही है
11 Jan 2022शिकायतकर्ता से सह्मति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है
11 Jan 2022शिकायतकर्ता एस.के.श्रीवास्तव की उक्त शिकायत के संबंध मे प्रतिवेदन इस प्रकार है की आवेदक द्वारा की गयी शिकायत के पूर्व ही वाइनशाप मे सार्ट सर्टिट से आग लगने के पश्चात मृतक की मर्ग जांच के पश्चात घटना मे लापरवाही करने वालो के बिरुद्ध थाना हीरानगर पर अप.क्र.209/19 धारा 188 भादवि.का प्रकरण वाइनशाप संचालक मनोज पिता हरपाल सिंह नामदेव नि.1054-आर.स्कीम नं.114 विजय नगर इन्दौर के बिरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर माननीय न्यायालय मे फौ.मु.नं.26454/19 दिनांक 15/10/19 चालान पेश किया गया है जो न्यायालय मे विचाराधीन चल रहा है । आवेदक की शिकायत पर बिधि अनुरुप कार्यवाही की गयी है। अतःआवेदक की शिकायत नस्तीबद्ध करने हेतु प्रतिवेदन श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।
10 Jan 2022शिकायत का प्रारूप "प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखना/ पर एफ आई आर विलम्ब से लिखना/एफ आई आर सही धाराओं में न लिखना (पुलिस)" को (L1) अधिकारी है
09 Jan 2022शिकायत निराकरण हेतु (ऐल1) अधिकारी है
09 Jan 2022शिकायत को प्रेषित कर दिया गया है
08 Jan 2022शिकायत अभी ओपन स्थिति में है
08 Jan 2022शिकायत सीएम हेल्पलाइन-सिटीजन मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गयी है|

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